अजमेर के एक कार्यक्रम में परिवार के साथ राजेश मीणा
अजमेर रेंज में थाना प्रभारियों से हर महीने दलाल के जरिए वसूली करने वाले आईपीएस राजेश मीणा को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए निलम्बित कर दिया है।
इस आदेश के मुताबिक विभिन्न थानाधिकारियों से एकत्रित की गई दो लाख पांच हजार रुपए की राशि बरामद की गई है। इस अवैध राशि का ब्योरा आईपीएस राजेश मीणा और राशि एकत्रित करने वाले दलाल रामदेव दोनों ही देने में नाकाम रहे। जिसके चलते भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजेश मीणा को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है। राजेश मीणा फिलहाल न्यायायिक अभिरक्षा में रहेंग। सरकार के अनुसार इसके पश्चात निलम्बन काल में मुख्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।
इधर राजेश मीणा को पुलिस पदक के लिए भेजी गई राज्य सरकार की सिफरिश पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कल शाम दिल्ली पत्र जारी कर दिया है। अजमेर के एक कार्यक्रम में परिवार के साइस मामले में दलाल रामदेव और आईपीएस राजेश मीणा के घर से डायरी और पर्चियां भी जांच में मिली हैं। इन पर्चियों में कई अधिकारियों के नाम उजागर हुए हैं, जो सीधे तौर पर राजेश मीणा से जुड़े हुए थे। साथ ही कुछ पर्चियों में 5, 15, 20 भी लिखा हुआ मिला है, जिससे जांच अधिकारी पांच हजार, पं्रद्रह हजार और बीस हजार समझ रहे हैं। उधर एक और महकमे का मानना है कि यह पांच लाख, पंद्रह लाख और बीस लाख भी हो सकता है। अदालत ने दोनों ही आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है।थ राजेश मीणा
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