सीबीआई की विशेष अदालत ने आईपीएस नरेन्द्र कुमार सिंह मामले में मर्डर चार्ज लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में नरेन्द्र कुमार सिंह के पिता केश्वदेव ने आरोपी मनोज गुर्जर के खिलाफ हत्या का मामला बनने की बात कहते हुए रिट दायर की थी।
सीबीआई की इस अदालत में न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने रिट को खारिज करते हुए चार्जशीट में किसी भी तरह के सुधार (आईपीसी की धारा 304 के तहत) की बात से इनकार किया है। नरेन्द्रसिंह के पिता केश्वदेव ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि बनमोर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था और नरेन्द्र सिंह की हत्या हुई थी, फिर सीबीआई क्यों इस बात से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि इलीगल माईनिंग के खिलाफ खड़े हुए नरेन्द्र सिंह का 8 मार्च को मुरैना में देहांत हो गया था और उस समय सिंह एसडीओ बनमोर के पद पर सेवाएं दे रहे थे।
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