नई दिल्ली। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को देश के 209 आईपीएस अधिकारी अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा अभी तक नहीं दे पाए हैं। देश के करीब 3,242 आईपीएस अधिकारियों में से इन अधिकारियों ने सरकारी आदेशों के बावजूद अभी तक अपनी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है।
इस बात की जानकारी देते हुए गृह विभाग के राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में मामला उठाया है। इन अधिकारियों में 48 उत्तर प्रदेश काडर के हैं, 29 कर्नाटका काडर के, 22 बिहार के, 14 महाराष्ट्र, 13 केरल के, 11 पंजाब के, असम और मेघालय काडर के 10-10 अधिकारी, पश्चिम बंगाल के 9, मणिपुर और त्रिपुरा के सात-सात, तमिलनाडु के छह और हरियाणा तथा जम्मू व कश्मीर के 5-5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इस सूची में आंध्र प्रदेश और झारखण्ड के आईपीएस अधिकारियों की संख्या चार-चार रही। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश व उड़ीसा के तीन-तीन आईपीएस, गोवा, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम व उत्तराखण्ड से दो-दो तथा मध्य प्रदेश, नागालैण्ड काडर के एक-एक अधिकरी शामिल हैं। गौरलतब है कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स, 1968 में 7 सितम्बर, 2011 को अमेंडमेंट करके अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था।
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